Uttarakhand

मनोज बाजपेयी: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खरीदी थी करोड़ों की जमीन; नियमों के उलंघन पर नोटिस जारी

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल के जरिए ही इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। साथ ही दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह भी। सालों के करियर में मनोज ने ढेरों फिल्मों में काम किया, जिसमें वो बेहतरीन और हिट फिल्मों का हिस्सा रहे और खूब पैसा कमाया। ऐसे में अब मनोज उन पैसों को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी बीच द फैमिली मैन; स्टार ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जमीन खरीदी है। लेकिन, इसे खरीदने के बाद वो कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लीगल नोटिस मिला है।

मनोज बाजपेयी ने 2021 में अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड के कपकोट गांव में लगभग 15 नाली जमीन खरीदी थी। जमीन कमर्शियल यूस के लिए खरीदी गई थी। जिस पर मनोज बाजपेयी को ध्यान और योग केंद्र बनाना था। लेकिन जिस उद्देश्य से फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी द्वारा जमीन खरीदी गई थी, वह नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि मनोज बाजपेयी द्वारा खरीदी गई जमीन में नियम कायदे भी दरकिनार किए गए हैं। इस मामले में शासन के एक बड़े अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। इतना ही नहीं सूत्रों का यह भी दावा है कि एक बड़े राजनेता के दबाव में 2 दिन में ही जमीन की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रजिस्ट्री भी कर दी गई।

जब अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई तो गड़बड़ी समाने आई। नोटिस का सही जवाब न देने पर मनोज बाजपेई की जमीन जब्त की जा सकती है। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में जमीनों की जांच की जा रही है। जांच में अब तक 23 मामले ऐसे आए हैं, जिनमें जमीनों की खरीद फरोख्त में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसमें कुछ मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, आठ मामलों के प्रकरण न्यायालय में विचार अधीन है। उन्होंने बताया कि दो मामले मुंबई के हैं इसमें 108 नाली का मामला काफी बड़ा है। जिसे राज्य सरकार के परिसर में भी ले लिया गया है। इसी में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी का मामला है। डीएम ने कहा कि मनोज बाजपेयी ने 2021 में ये जमीन खरीदी थी, नियमों का उलंघन होने पर मामले में जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का सही जवाब ने देने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा ढाई सौ वर्ग मीटर से ज्यादा खरीदी गई जमीन के जांच के आदेश दिए थे। जिसमें यह भी कहा गया था कि जमीनों की यह भी जांच की जाए कि वह कि वह किस उद्देश्य के लिए खरीदी गई है। यदि जमीन जिस उद्देश्य से खरीदी गई है वह पूरा नहीं किया जा रहा है तो उसकी जांच कर भूमि को सरकार में निहित किया जाए। इसके बाद प्रदेश के सभी 13 जिलों में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच की जा रही है।

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