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उत्तराखंड में सोलर उपभोक्ताओं को झटका: अतिरिक्त बिजली की दर तय ₹2 प्रति यूनिट

UPCL अब छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं से अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली दो रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा। इससे पहले अतिरिक्त बिजली खरीद को लेकर कोई स्पष्ट दर निर्धारित नहीं थी।

यह निर्णय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के 20 अगस्त 2025 के आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले सोलर पीवी प्लांट्स की बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह दर तय की है। नई दरें 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी।

यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एन.एस. बिष्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी चाहे जितनी भी हो, ग्रिड को दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली की दर दो रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी। यह नियम नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ग्रिड से जुड़े सभी सोलर प्लांट्स पर लागू होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी घर की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट है और सोलर प्लांट से 300 यूनिट बिजली पैदा होती है, तो 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जाएगी, जिसका भुगतान अब दो रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा।

यूपीसीएल मुख्यालय ने प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरप्लस बिजली की बिलिंग नई दरों के अनुसार सुनिश्चित करें।

प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप स्थापना में तेजी आई है। अब तक 70,183 सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। कुल 1,08,896 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,08,779 उपभोक्ताओं की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) स्वीकृत की गई है, जबकि 117 मामलों में लोड सुधार के लिए आवेदन वापस किए गए हैं।

राज्य में अब तक 253.88 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 66,801 प्लांट्स का निरीक्षण भी स्वीकृत किया जा चुका है।

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